क्या है NPS? क्या हैं इसकी विशेषताएं और फायदे, कैसे खुलेगा अकाउंट, जानिए स्‍कीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब

December 7, 2022

रिटायरमेंट के बाद भी आपको नियमित आमदनी होती रहे, इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अलग-अलग जगह निवेश कर आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से निवेश का एक अच्छा ऑप्‍शन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भी है।  राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक लंबी अवधि का निवेश प्‍लान है। 

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Retirement Corpus

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) क्या है?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ के दौरान पेंशन अकाउंट में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। जमा हुए फंड के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन हासिल करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS अकाउंट बढ़ता है।

NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा भारत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority – PFRDA) की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति नियमित तौर पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकता है। NPS उन लोगों के लिए एक अच्छी योजना है जो अपनी रिटायरमेंट की योजना जल्दी बनाना चाहते हैं। आपकी रिटायरमेंट के वर्षों में एक नियमित पेंशन आय निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण होगी, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो निजी क्षेत्र की नौकरियों से रिटायर होंगे।

NPS: कौन कर सकता है निवेश? 

  • केंद्रीय सरकार के कर्मचारी।
  • राज्य सरकार के कर्मचारी। 
  • प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारी। 
  • आम नागरिक –
    • कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है।
    • इस स्कीम में 18-70 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है। 
    • KYC प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में व्यक्तियों और इंप्लॉई-इंप्लॉयर समूहों के रूप में शामिल हो सकते हैं।
    • नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है. NRI द्वारा किए गए योगदान RBI और फेमा द्वारा रेग्‍युलेट किए जाते हैं।

NPS एकाउंट्स  

  • NPS में दो तरह के खाते होते हैं: टियर I और टियर II
  • 60 साल की उम्र तक टियर I से फंड विद्ड्रॉल नहीं किया जा सकता है I
  • टियर II, NPS अकाउंट एक सेविंग्‍स अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है I

60 के आयु के बाद निकासी नियम

आम धारणा के विपरीत आप अपनी रिटायरमेंट के बाद NPS योजना के पूरे कोष को वापस नहीं ले सकते। आपको अनिवार्य रूप से PFRDA पंजीकृत बीमा फर्म से नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% राशि अलग रखनी होगी। शेष 60% अब कर-मुक्त (Tax-Free) है। सरकार के ताजा अपडेट में कहा गया है कि पूरे एनपीएस निकासी फंड को कर से छूट दी गई है।

जल्दी निकासी और एग्जिट रूल 

पेंशन योजना में आपको  60 वर्ष की आयु तक निवेश जारी रखना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि यदि आप कम से कम तीन वर्षों से निवेश कर रहे हैं तो आप कुछ खास उद्देश्यों के लिए 25% तक की निकासी कर सकते हैं। इनमें बच्चों की शादी या उच्च अध्ययन, घर बनाना या खरीदना या स्वयं या  परिवार का चिकित्सा उपचार शामिल हैं। आप पूरे कार्यकाल में तीन बार (पांच साल के अंतराल के साथ) निकासी कर सकते हैं। ये प्रतिबंध केवल टियर I खातों पर लगाए गए हैं, न कि टियर II खातों पर।

NPS निवेश पर रिटर्न

NPS का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है और यह गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है। लेकिन यह पीपीएफ जैसे अन्य पारंपरिक कर-बचत निवेशों की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न प्रदान करता है। यह योजना एक दशक से अधिक समय से प्रभावी है और अब तक इसने 8% से 10% वार्षिक रिटर्न दिया है। NPS में यदि आप फंड के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं तो आपको अपने फंड मैनेजर को बदलने का विकल्प भी दिया जाता है।

NPS में मिलने वाले कर लाभ

  • NPS से फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम टैक्‍स फ्री है।
  • सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्‍यूशन की लिमिट 14 फीसदी है।
  • कोई भी NPS सब्‍सक्राइबर  रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है।
  • सेक्शन 80CCE के तहत सब्‍सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
  • एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्‍स से पूरी तरह छूट प्राप्त है।

 

NPS खाता कैसे खोलें?

PFRDA, NPS के संचालन को नियंत्रित करता है और वे इस खाते को खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों की सुविधा देता हैं।

ऑफलाइन प्रक्रिया

NPS अकाउंट ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए, सब्‍सक्राइबर को पहले PoP-Point of Presence (यह बैंक भी हो सकता है) सर्च करना होगा। अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें। एक बार जब आप शुरूआती निवेश करते हैं (500 रुपये या 250 रुपये मासिक या 1,000 रुपये से कम नहीं), तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेगा। इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया

अब आधे घंटे से भी कम समय में एनपीएस खाता खोलना संभव हो गया है। यदि आप अपने खाते को अपने पैन, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करते हैं तो ऑनलाइन खाता enps.nsdl.com वेब साइट पर खोल सकते हैं।

आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके पंजीकरण को मान्य कर सकते हैं। यह एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) जेनेरेट करेगा, जिसका उपयोग आप NPS लॉगिन के लिए कर सकते हैं।

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